Shadi Karne ke Liye Paise: अब सरकार देगी शादी के पैसे! अंतरजातीय विवाह पर मिलेंगे 5 लाख तक, जानें कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा
अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें पात्र दंपतियों को आर्थिक सहायता देती हैं। अलग-अलग योजनाओं के तहत ₹50 हजार से लेकर ₹5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। जानें कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, क्या शर्तें हैं और आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
Shadi Karne ke Liye Paise
- अंतरजातीय विवाह पर मिल सकती है ₹5 लाख तक की सहायता।
- केंद्र के साथ कई राज्य सरकारें भी चला रही हैं अलग-अलग योजनाएं।
- पात्र दंपती ऑनलाइन या संबंधित सरकारी कार्यालय के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
नई दिल्ली : Shadi Karne ke Liye Paise : देश में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता दे रही हैं। ‘डॉ. अंबेडकर योजना’ सहित अलग-अलग राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत नवविवाहित जोड़ों को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
2.5 लाख रुपये की सहायता और शर्त
केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम के तहत पात्र दंपती को 2.5 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।Government Help For Marriage इसके लिए शर्त यह है कि पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति का हो और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति (General/OBC) से हो। साथ ही दोनों का यह पहला विवाह होना चाहिए तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त कई राज्य सरकारें भी अपनी स्वतंत्र योजनाएं चलाती हैं
- राजस्थान (डॉ. सविता बेन अम्बेडकर योजना): 5 लाख रुपये तक (विवाह के 1 वर्ष के भीतर)
- कर्नाटक: 2.5 लाख (SC पति होने पर) व 3 लाख रुपये (SC पत्नी होने पर) (18 महीने के भीतर)
- मध्य प्रदेश: 2 लाख रुपये (विवाह के 1 वर्ष के भीतर)
- ओडिशा (सुमंगला योजना): 2.5 लाख रुपये (विवाह के 1 वर्ष के भीतर)
- दिल्ली व महाराष्ट्र: 50,000 रुपये
- तमिलनाडु (डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजना): 50,000 रुपये के साथ 8 ग्राम सोने का सिक्का
कैसे करे आवेदन ?
राज्यस्तरीय योजनाओं के लिए दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए आधिकारिक विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, तहसीलदार या SDM द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, संयुक्त पासपोर्ट फोटो और जॉइंट बैंक अकाउंट पासबुक जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। अंतरजातीय विवाह करने वाले पात्र दंपती इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने राज्य के संबंधित समाज कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Inter-caste Marriage Scheme Apply इसके अलावा नजदीकी SDM कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में जाकर भी ऑफलाइन फॉर्म जमा किया जा सकता है।
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