मप्र के लोकायुक्त की नियुक्ति उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना की गई: विपक्ष के नेता सिंघार
मप्र के लोकायुक्त की नियुक्ति उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना की गई: विपक्ष के नेता सिंघार
भोपाल, 10 मार्च (भाषा) मध्य प्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह ने रविवार रात पद की शपथ ली। वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने यहां राजभवन में नये लोकायुक्त को पद की शपथ दिलायी।
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर राज्य सरकार पर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आरोप लगाया है।
विपक्ष का नेता होने के नाते सिंघार चयन समिति के सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति उनकी अनुमति के बिना की गई। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए उनकी अनुमति आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि नियुक्ति उचित प्रक्रिया के बाद की जानी चाहिए थी और मांग की कि इसे रद्द किया जाना चाहिए।
लोकायुक्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य स्तर पर गठित एक भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण है।
भाषा अमित दिलीप
दिलीप

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