Bengaluru Stampede Case: RCB को बड़ा झटका, बेंगलुरु भगदड़ मामले में दर्ज होगा क्रिमिनल केस, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी
Bengaluru Stampede Case: RCB को बड़ा झटका, बेंगलुरु भगदड़ मामले में दर्ज होगा क्रिमिनल केस, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी
Bengaluru Stampede Case | Photo Credit: IBC24
नई दिल्ली: बेंगलुरु भगदड़ मामले में RCB की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उनके और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ आपराधिक मामले में दायर करने की मंजूरी कनार्टक सरकार ने दे दी है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति माइकल डी’कुन्हा आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फ्रैंचाइज़ी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने को मंजूरी दे दी है।
दरअसल, न्यायाधीश जॉन माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में आज आरसीबी और केएससीए से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच की गई। जिसमें सभी संबंधित पक्षों की “घोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता” का हवाला दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट में इन संगठनों द्वारा नियमों के उल्लंघन और संदिग्ध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जिसे मंत्रिमंडल ने गंभीरता से लिया।
गौरतलब है कि, 4 जून को बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ( केएससीए ) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, अवैध रूप से इकट्ठा होने और दूसरे गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की थी। वही भगदड़ में 11 लोगों की मौत के एक दिन बाद, राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या के निर्देश पर, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कई आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। दयानंद के अलावा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार विकास, पुलिस उपायुक्त (मध्य) शेखर एचटी, सहायक पुलिस आयुक्त बालकृष्ण और कब्बन पार्क पुलिस निरीक्षक गिरीश ए.के. को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था।

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