दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा की
नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा करते हुए तीसरे पक्ष को उनके नाम, तस्वीर आदि का बिना इजाजत किसी भी व्यावसायिक या निजी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसमें कृत्रिम मेधा (एआई) से बनी सामग्री को फैलाना और पोशाक बेचना भी शामिल है।
अभिषेक की याचिका पर नौ जुलाई को दिए गए एक अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने मेटा के मंचों और अन्य ऑनलाइन मंचों और ई-कॉमर्स विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे आपत्तिजनक सामग्री वाले लिंक हटा दें।
याचिका में कहा गया कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले कई लोग एआई का इस्तेमाल करके अभिषेक की नकली तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे जिनसे ना सिर्फ अफवाहें फैल रही थीं बल्कि उनकी व्यावसायिक कीमत और सम्मान को भी नुकसान पहुंच रहा था।
याचिका में यह भी बताया गया कि कुछ लोगों ने तस्वीरों से छेड़छाड़ की और अभद्र, अपमानजनक और असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जबकि कुछ लोग बिना इजाजत क्रिकेटर के नाम, तस्वीर और शक्ल वाले कपड़े बेच रहे थे।
न्यायमूर्ति ज्योति ने कहा कि अभिषेक भारतीय राष्ट्रीय टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक उभरते और प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। साथ ही संबंधित सामग्री ‘झूठी और अश्लील’ थी और उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा था।
भाषा सुधीर आनन्द
आनन्द

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