दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रभाकरण की एआईएफएफ महासचिव पद पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रभाकरण की एआईएफएफ महासचिव पद पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रभाकरण की एआईएफएफ महासचिव पद पर नियुक्ति पर लगी रोक हटाने से किया इनकार
Modified Date: September 25, 2025 / 09:23 pm IST
Published Date: September 25, 2025 9:23 pm IST

नई दिल्ली, 25 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के महासचिव पद पर अनिलकुमार प्रभाकरण की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया।

यह रोक उनके चयन को चुनौती देने वाली एक याचिका के बाद लगाई गई थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि दो अप्रैल को पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

 ⁠

अदालत ने कहा, ‘‘इस अदालत को वर्तमान कार्यवाही में पारित दो अप्रैल 2025 के अंतरिम आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं दिखता। हालांकि यह अनिवार्य रूप से मुख्य रिट याचिका के फैसले के अधीन होगा। ’’

प्रभाकरण ने नियुक्ति पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के दो अप्रैल के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

भाषा नमिता आनन्द

आनन्द


लेखक के बारे में