नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता देने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और जब इस पर फैसला हो जायेगा तो इसे अदालत के समक्ष रखा जायेगा।
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न्यायाधीश हिमा कोहली और नज्मी वाजिरी के समक्ष पेश होते हुए केन्द्र ने यह जानकारी दी । इससे एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार को खेल संस्थाओं को मान्यता देने के लिये उच्च न्यायालय की अनुमति मांगने की जरूरत नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय का गुरूवार को यह आदेश खेल मंत्रालय द्वारा उच्च न्यायालय के तीन आदेश के खिलाफ दायर की गयी अपील के बाद आया था।
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शुक्रवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज और केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी खेल मंत्रालय की ओर से उपस्थित हुए और उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि मुख्य याचिका की सुनवाई शुरू करें और देखें कि किसी तरह की राहत दिये जाने की जरूरत है या फिर इसमें उठाये गये मुद्दों पर पहले ही अधिकारियों द्वारा विचार किया जा चुका है। अदालत ने एएसजी के साथ सहमति व्यक्त की और वकील राहुल मेहरा से कहा कि अगर कुछ मुद्दे हैं तो वे क्या हैं, वह इन्हें अगली तारीख को देखेगी।
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