जावट हत्याकांड में मंत्री लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी पर 15 दिन का स्टे

जावट हत्याकांड में मंत्री लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी पर 15 दिन का स्टे

जावट हत्याकांड में मंत्री लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी पर 15 दिन का स्टे
Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 pm IST
Published Date: May 19, 2017 2:35 pm IST

 

भिंड की अदालत ने मध्यप्रदेश के  सामान्य प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है…कोर्ट ने 15 दिन का स्टे ऑर्डर दे दिया है…कांग्रेस विधायक माखनलाल जावट हत्याकांड में कोर्ट ने मंत्री आर्य को आरोपी माना है…लाल सिंह आर्य के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का केस चलेगा…शुक्रवार को कोर्ट में लगाए गए आवेदन की सुनवाई में न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने मामले में लाल सिंह आर्य के खिलाफ वारंट जारी किया था… जिसके बाद गिरफ्तारी पर 15 दिन का स्टे ऑर्डर दे दिया गया है।

आपको बतादें, कि  गोहद के कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की 13 अप्रैल 2009 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी…लोकसभा चुनाव के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जब वे छरैंटा गांव में चुनावी सभा से वापस लौट रहे थे… माखनलाल के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था।

 


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