पति को परेशान करने पर पत्नी को 5 साल की सजा !

पति को परेशान करने पर पत्नी को 5 साल की सजा !

पति को परेशान करने पर पत्नी को 5 साल की सजा !
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: August 17, 2017 3:09 pm IST

 

ग्वालियर की जिला अदालत ने एक पत्नी को पति को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रूपए के अर्द्धदंड से दंडित किया है। दरअसल 12 फरवरी 2016 को ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक दिनेश नाम के एक युवक ने घर में पंखे से लटकर सुसाइड कर लिया था। जब पुलिस ने इस केस की तफ्दींश शुरू की तो, पता चला था कि पति दिनेश ओर उसकी पत्नी पूनम में अक्सर झगड़ा होता है। साथ ही पूनम के घर वाले भी दिनेश की मारपीट करते थे।

जब इस मामले में दिनेश आवाज उठता तो उसकी पत्नी पूनम दहेज एक्ट में फंसाने की धमकी देती थी। जिसके पुलिस ने आरोपी पत्नी को पति के साथ मारपीट करने ओर आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद आज जिला अदालत की एके सुहाने की कोर्ट ने आरोपी पत्नी पूनम को 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उसे एक हजार रूपए के अर्ददंड से दंडित किया है।


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