पत्नी के आरोपों में गिरफ्तारी से बचने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाईकोर्ट से लिया स्टे
पत्नी के आरोपों में गिरफ्तारी से बचने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाईकोर्ट से लिया स्टे
मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 25 अक्टूबर (भाषा) इलाहबाद उच्च न्यायालय ने उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर छेड़खानी के एक मामले में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नवाज के वकील जफर जैदी ने यह जानकारी दी।
जैदी ने कहा कि अदालत ने नवाजुद्दीन, उनके दो भाइयों फयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन तथा मां मेहरुन्निसा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, उनके तीसरे भाई मुनाजुद्दीन को अदालत से राहत नहीं मिली।
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नवाजुद्दीन से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने 27 जुलाई को अभिनेता, उनके तीन भाइयों तथा मां पर 2012 में उनपर हमला करने और परिवार की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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आलिया 14 अक्टूबर को यहां पॉक्सो अदालत में पेश हुई थीं और महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था।

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