अमित जोगी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जन्मस्थान और जाति की लेकर लगाई गई याचिका ख़ारिज

अमित जोगी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जन्मस्थान और जाति की लेकर लगाई गई याचिका ख़ारिज

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  • Publish Date - January 30, 2019 / 07:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

बिलासपुर। मरवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी को हाईकोर्ट बिलासपुर से आज बड़ी राहत मिली है। जिसमें साल 2013 में मरवाही सीट से उनके खिलाफ चुनाव हारने वाली बीजेपी प्रत्याशी सुश्री समीरा पैकरा ने अमित जोगी के जन्मस्थान और जाति को लेकर कूटरचना और फर्जी दस्तावेज का आरोप लगाते हुये हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी। और अमित जोगी के निर्वाचन को चुनौती दिया था। ज्ञात हो कि इसके पहले दोनों पक्षों की गवाही और बयान के बाद हाईकोर्ट बिलासपुर ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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यह मामला हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में मामला चल रहा था आज हाईकोर्ट ने समीरा पैकरा की याचिका को समय बीत जाने को आधार बतलाते हुये खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट से रा​हत मिलने और फैसला पक्ष में आने के बाद मरवाही ​के पूर्व विधायक अमित जोगी ने बयान जारी करते हुये कहा कि सच की फिर से जीत हुयी है।

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जिसमें समरीा पैकरा ने मेरे खिलाफ तथाकथित गलत जन्मतिथि बताने फर्जी नागरिकता और जाति प्रमाणपत्र देने और अवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के झूठे आधार पर राष्टीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मिली भगत से जो चुनाव याचिका लगाई थी उसे पांच साल की सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और मरवाही की जनता के ऐतिहासिक जनादेश को स्वीकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश का अमित जोगी ने सम्मान किया है।