भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में बुधवार को सुनवाई है। अमित शाह के खिलाफ जिला कोर्ट में एक परिवाद पत्र दायर किया गया था। कोर्ट ने परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से इस मामले के गवाहों के नाम मांगे थे। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 102 गवाहों के नाम आज कोर्ट में पेश कर दिए है। गवाहों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर देश के बड़े-बड़े लोगों के नाम शामिल है।
दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे द्वारा परिवाद पत्र में कहा गया था कि अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रायपुर दौरे के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को “ चतुर बनिया, कहा था” ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का का अपमान है। क्योकि महात्मा गांधी परिवार, जाति और दलों से ऊपर थे…. उन्होने कभी किसी पद की लालसा नही की। पूरा जीवन उन्होनें देश की आजादी के लिए लगा दिया। उनके सिद्धांत आज भी देश के लिए प्रेरणादायक है, ऐसी महान विभूति के खिलाफ शाह का बयान बेहद आपत्तिजनक है। इसके साथ ही उमेश बोहरे ने धारा 153,153 क, ख आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी। अगर इन धाराओं के तहत कोर्ट अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज करता है, तो उन्हें तीन साल तक की जेल हो सकती है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी।
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