MP civic elections 2022: आदेश ने महापौर और पार्षद उम्मीदवारों की बढ़ाई चिंता

एक आदेश ने महापौर और पार्षद उम्मीदवारों की बढ़ाई चिंता, जेब पर पड़ेगा असर

MP civic elections 2022: निकाय चुनाव में नहीं हैं स्‍टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान। आयोग ने जारी किया आदेश।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : June 28, 2022/10:45 am IST

MP civic elections 2022: भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। उम्मीदवार सहित राज्य की राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता प्रचार में जुट गए हैं। प्रदेश के विभिन्न निकाय क्षेत्रों में नेताओं का दौरा लगातार हो रहा है। वहीं नगरी निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग से जारी हुए एक आदेश ने महापौर और पार्षदों की टेंशन बढ़ा दी है। जिसमें कहा गया कि जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन में स्‍टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले अभ्‍यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्‍यय को निर्वाचन व्‍यय में जोड़ा जाएगा।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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MP civic elections 2022: निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों का प्रावधान नहीं है। जिससे प्रचार के दौरान होने वाले खर्च पर निर्वाचन आयोग की विशेष नजर रहेगी। स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं का खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। ऐसे में उनके सामने अपने चुनावी बजट को मैनेज करने की समस्या सामने आ खड़ी है। नगरीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा।

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MP civic elections 2022: एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर और पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन प्रचार के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले यात्रा व्यय को व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।