आंध्र प्रदेश ने रोजगार, शिक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया

आंध्र प्रदेश ने रोजगार, शिक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया

आंध्र प्रदेश ने रोजगार, शिक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: July 15, 2021 7:53 am IST

अमरावती, 15 जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान में 103वें संशोधन अधिनियम के अनुरूप शिक्षा तथा रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का नया आदेश जारी किया है।

राज्य सरकार एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के बाद पिछले दो वर्षों से शिक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर रही है।

मुख्य सचिव आदित्य नाथ दास द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के दायरे में जो लोग नहीं आते हैं और जिनकी कुल पारिवारिक आय आठ लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

 ⁠

पूर्ववर्ती तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) की सरकार ने 2017 में कापुस को पिछड़ा वर्ग मानते हुए एक विधेयक लागू करने का प्रयास किया था लेकिन इस विधेयक को केंद्र की मंजूरी नहीं मिली थी।

मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी फैसला संविधान में 103वे संशोधन अधिनियम 2019 के अनुरूप होना चाहिए।’’

भाषा गोला मानसी

मानसी


लेखक के बारे में