महिला पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में अर्नब ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली

महिला पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में अर्नब ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली

महिला पुलिस अधिकारी पर हमले के मामले में अर्नब ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: December 17, 2020 9:26 am IST

मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा)रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने बृहस्पतिवार को एक महिला पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।

गोस्वामी ने नवंबर में यहां एक सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी।

उन्होंने मध्य मुंबई के एन एम जोशी मार्ग पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट करने के सिलसिले में अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब पुलिस की टीम चार नवंबर को उनके घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने अग्रिम जमानत का आग्रह किया था।

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उनके वकील शायम कल्याणकर ने कहा कि गोस्वामी के निर्देशों के अनुसार अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली गई है।

गोस्वामी पर भादसं की धारा 353, 504, 506 और इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्हें 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार नवंबर को मध्य मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने 11 नवंबर को उस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।

भाषा शुभांशि शाहिद

शाहिद


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