ताजमहल परिसर में भगवा झंडा लहराने के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई 7 जनवरी को

ताजमहल परिसर में भगवा झंडा लहराने के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई 7 जनवरी को

ताजमहल परिसर में भगवा झंडा लहराने के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई 7 जनवरी को
Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 pm IST
Published Date: January 5, 2021 2:43 pm IST

आगरा, पांच जनवरी (भाषा) आगरा स्थिति ताजमहल परिसर में बीते सोमवार को भगवा झंडा फहराये जाने के बाद पकड़े गये कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े चार आरोपियों को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) शोभा भाटी की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगते हुए आरोपियों की जमानत के लिये सुनवाई की अगली तारीख सात जनवरी को तय की है।

सोमवार को ताजमहल परिसर में एक कथित हिंदूवादी संगठन के चार सदस्यों ने भगवा झंडा लहराया। घटना के बाद वहां सुरक्षा में तैनात अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ के कर्मियों ने चारों को पकड़ लिया और उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया।

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थाना ताजगंज पुलिस ने सीआईएसएफ निरीक्षक अरविंद कुमार की तहरीर पर उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों को जमानत के लिए मंगलवार को दीवानी अदालत में पेश किया गया था।

भाषा सं. प्रशांत

प्रशांत


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