पुलिस परिवार आंदोलन के लिए कर्मियों की बर्खास्तगी नोटिस पर हाईकोर्ट का स्टे

पुलिस परिवार आंदोलन के लिए कर्मियों की बर्खास्तगी नोटिस पर हाईकोर्ट का स्टे

पुलिस परिवार आंदोलन के लिए कर्मियों की बर्खास्तगी नोटिस पर हाईकोर्ट का स्टे
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: July 14, 2018 7:22 am IST

बिलासपुर। पुलिस परिवार आंदोलन के वक्त पुलिस कर्मचारियों को जारी बर्खास्तगी नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। आंदोलन के दौरान कई पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी नोटिस जारी हुआ था। इस नोटिस को कुछ पुलिस कर्मियों ने रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

बता दें कि जून माह में प्रदेशभर के पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन में कर्मचारियों के पत्नी और बच्चे शामिल हुए। कर्मचारियों के परिवार वालों के आंदोलन को दबाने का पुलिस अधिकारियों हर संभव प्रयास किया। आंदोलन के दौरान डीजीपी के निर्देश पर समस्त जिलों के एसपी ने ऐसे पुलिस कर्मचारियों को नोटिस जारी की थी। इसके खिलाफ आरक्षक बालेश्वर तिवारी, सब इंस्पेक्टर दयालूराम साहू, एएसआई बलबीर सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान की चुनावी रैलियों में आतंकियों का हमला, 133 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा घायल

जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच ने शनिवार को सुनवाई करते हुए नोटिस पर स्टे दे दिया। बता दें कि शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने पुलिस आंदोलन के सूत्रधार बर्खास्त आरक्षक राकेश यादव के जमानत आवेदन पर पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आरक्षक यादव 21 जून से बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद है।

आंदोलन के लिए प्रदेशभर में घूम घूमकर कर्मचारी के परिवार वालों को उकसाने के आरोप में बर्खास्त आरक्षक राकेश यादव को बिलासपुर पुलिस ने 20 जून को हिरासत में लिया था। उसे 21 जून को जेल दाखिल किया गया। उसके ऊपर पुलिस एक्ट का विरोध करने पर पुलिस द्रोह व लोगों को भड़काने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया है।

वेब डेस्क, IBC24


लेखक के बारे में