हाईकोर्ट ने निरस्त की हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति

हाईकोर्ट ने निरस्त की हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति

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  • Publish Date - August 27, 2018 / 10:06 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

बिलासपुर हाईकोर्ट ने हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।  अदालत की डिविजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस गौतम भादुरी और संजय श्याम अग्रवाल शामिल थेकोर्ट ने हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति के दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति को अवैध करार दिया

बता दें कि डॉ. सुखपाल को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को 2008 में हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति के रुप में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें 6 सितंबर 2014 को 5 वर्ष के लिए दुबारा नियुक्ति दी गई। स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद के सदस्य कोषराम साहू ने अधिकार पृच्छा याचिका प्रस्तुत कर डॉ. सुखपाल की पुनः नियुक्ति को चुनौती दी थी

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याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ने नेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपतियों के लिए नया नियम 24 दिसंबर 2014 को लागू किया है। इसके अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से अधिक नहीं हो सकती। नियम लागू होने के पहले ही पुनः नियुक्ति कर दी गई। याचिका में नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ होते हैं। ऐसे में किसी नियुक्ति में गलती करना ठीक नहीं है।

 

वेब डेस्क, IBC24