बिलासपुर हाईकोर्ट ने मप्र और छग के PWD पर लगाया डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

बिलासपुर हाईकोर्ट ने मप्र और छग के PWD पर लगाया डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

बिलासपुर हाईकोर्ट ने मप्र और छग के PWD पर लगाया डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: January 23, 2018 3:50 am IST

बिलासपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के PWD पर डेढ़ लाख-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिटायर कर्मचारी ने शिकायत की थी उन्हें पेशन, पीएफ और गेच्युटी की राशि की भुगतान नहीं की जा रही है. सालों से कर्मचारी विभाग का चक्कर कांट-कांट कर परेशान हो गए थे.  

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कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए PWD पर जुर्माना गया है

  

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विभाग से रिटायर हुए कर्मचारी को पेंशन, PF और ग्रेज्युटी का भुगतान नहीं करने पर दिया आदेश. इस फैसले के बाद रिटायर कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है. 

 

 

वेब डेस्क, IBC24


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