बिलासपुर हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी बीएल अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वेकेशन कोर्ट में हुई सुनवाई में अग्रवाल की वो याचिका स्वीकार कर ली गई है, जिसमें उन्होंने कहा है, कि दिल्ली CBI को उनको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। अग्रवाल इस समय CBI को रिश्वत देने की कोशिश के जुर्म में जमानत पर हैं। उच्च शिक्षा सचिव जैसे बड़े पदों पर रह चुके बीएल अग्रवाल को करीब डेढ़ महीने पहले CBI ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप लगे थे, कि उन्होंने भ्रष्ट्राचार के मामले की जांच को रफा-दफा करने के लिए CBI को 11 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की और उसमें से 2 करोड़ रुपए देने की कोशिश भी कर रहे थे। CBI ने इसी मामले में अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हुई। जमानत के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।इसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
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