बंबई उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता शरजील से बुधवार को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा

बंबई उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता शरजील से बुधवार को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा

बंबई उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता शरजील से बुधवार को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: March 9, 2021 3:03 pm IST

मुंबई, नौ मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कार्यकर्ता शरजील उस्मानी को इस साल एल्गार परिषद सम्मेलन में कथित भड़काऊ भाषण के लिए दर्ज प्राथमिकी के मामले में पुणे पुलिस के सामने पेश होने को कहा है।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की पीठ ने पुलिस से उस्मानी के खिलाफ 16 मार्च तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा। मामला रद्द करने के लिए उस्मानी की याचिका पर अदालत उसी दिन सुनवाई करेगी।

उस्मानी के वकील मिहिर देसाई ने मंगलवार को अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को पुलिस ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

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अदालत ने उस्मानी से बुधवार को पुलिस के सामने पेश होने को कहा और अतिरिक्त लोक अभियोजक जे पी याग्निक को पुलिस से 16 मार्च तक उस्मानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उस्मानी के खिलाफ दो फरवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

भाषा आशीष उमा

उमा


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