क्या है मतगणना स्थल में जानें के नियम,मोबाइल कैलकुलेटर और पेन भी है प्रतिबंधित
क्या है मतगणना स्थल में जानें के नियम,मोबाइल कैलकुलेटर और पेन भी है प्रतिबंधित
रायपुर।छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के ई-ब्लॉक में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉ बसवराजु एस ने सुरक्षा और निष्पक्ष मतगणना के लिए नियमों की सूची जारी की है। जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के महाविद्यालय ई-ब्लॉक सेज बहार के 100 मीटर के दायरे में संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा साथ ही 100 मीटर के दायरे में वाई-फाई नेटवर्क को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
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इसके अलावा सुबह 7 बजे रिटर्निंग आफिसर, सामान्य प्रेक्षक, प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा स्ट्रांग रुम जिसके तहत पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जाएगी।इसके साथ ही मतगणना हाल में मोबाइल, केल्क्यूलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित पेन ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा। हर विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे।
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जिनमें एक-एक टेबल पोस्टल बैलेट और वीवीपैट की गिनती के लिए होंगे। प्रत्येक टेबल पर एक गणना सुपरवाईजर, एक गणना सहायक और एक माइक्रो आब्जर्वर तैनात होंगे। मतगणना ठीक सुबह 8 बजे शुरू की जाएगी।इसके साथ ही सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी।उसके बाद 8.30 बजे से ईवीएम मशीनों में मतों की गिनती की जाएगी।प्रत्येक राउंड के बाद परिणाम घोषित होने के बाद ही अगले राउण्ड की गिनती प्रारंभ की जाएगी। सभी लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया गया ही पेन उपयोग करना होगा। इसके साथ ही यह भी नियम रखा गया है कि कोई भी एजेंट दूसरे की टेबल में नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी के निगरानी में रहेगा स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना हाल तक ईवीएम मशीनों का परिवहन।

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