पवन देव पर कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट से गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना नोटिस
पवन देव पर कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट से गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना नोटिस
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के आईजी रहे पवन देव के मामले में गृह सचिव और डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर तीन जुलाई तक जवाब देने कहा है।
बता दें कि बिलासपुर के आईजी रहते हुए पवन देव पर मुंगेली में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने देर रात फोन करने, अपने साथ घूमने चलने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसने विशाखा एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी।
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कोर्ट ने शासन से नियमानुसार कार्रवाई करने कहा था, लेकिन शासन ने पवन देव के मामले में नयी चार्जशीट बना दी और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ महिला आरक्षक ने अपनी एडवोकेट के जरिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इसे गंभीर माना और डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस जारी की है।
वेब डेस्क, IBC24

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