छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें एक अप्रैल की जगह अब एक मई से होंगी लागू, सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए निर्देश
छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें एक अप्रैल की जगह अब एक मई से होंगी लागू, सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए निर्देश
रायपुर। कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्.19) के संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के उपायों के तहत वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है।
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पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2000 के तहत प्रतिवर्ष एक अप्रैल को जारी किये जाने वाले गाईड-लाईन दरों के प्रभावशीलता तिथि में वर्ष 2020-21 के लिए एक माह की वृद्धि की गई है।
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वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें दिनांक एक मई 2020 से प्रभावशील होंगी। इस संबध में सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को पत्र जारी करते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए है।

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