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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षक पंचायत संवर्ग सेवा के नियम और शर्तें राजपत्र में प्रकाशित कर दी हैं। ये राजपत्र 26 जुलाई को प्रकाशित हुआ है।
देखिए राजपत्र में नियम और शर्तें
वेब डेस्क, IBC24