पंचायत के इस आदेश से शिक्षाकर्मियों में नाराजगी, एरियर्स भुगतान में फंसा पेंच   | Chhattisgarh Shikshakarmi :

पंचायत के इस आदेश से शिक्षाकर्मियों में नाराजगी, एरियर्स भुगतान में फंसा पेंच  

पंचायत के इस आदेश से शिक्षाकर्मियों में नाराजगी, एरियर्स भुगतान में फंसा पेंच  

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:16 PM IST, Published Date : July 8, 2018/4:01 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन का फैसला लेते हुए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने से शिक्षाकर्मियों को बढ़ा वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बीच शिक्षाकर्मियों के संविलियन के संबंध में रोजाना आदेश जारी हो रहे हैं। जिसके चलते शिक्षाकर्मियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आदेश जिसमें कहा गया है कि एक जुलाई से शिक्षाकर्मियों को पंचायत विभाग से वेतन नहीं दिए जाने संबंध सर्कुलर ने शिक्षाकर्मियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि इस आदेश से शिक्षाकर्मियों के एरियर्स पर पेंच फंस गहया है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि पंचायत विभाग शिक्षाकर्मियों के एरियर्स का करोड़ों रुपए दबाने के चक्कर में है।

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उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक पंचा/शिक्षा /2018/419, रायपुर दिनांक 07/07/2018 के द्वारा 8 साल से अधिक के वे शिक्षाकर्मी जिनका संविलियन किया जा रहा है उनको 1 जुलाई से वेतन पंचायत विभाग के मद से नहीं दिए जाने के आदेश के साथ साथ उनके बकाया वेतन एवं एरियर्स पर भी रोक लगा दी है।  इससे संविलियन का लाभ तो मिलेगा लेकिन उनको बकाया एरियर्स का भुगतान नहीं किया जाएगा।

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  पंचायत विभाग की मंशा पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत एवं नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि पंचायत विभाग शिक्षकों को उनके बकाया वेतन से वंचित नहीं कर सकता हैपहले ही विगत डेढ़ साल से लंबित डीए का भुगतान नहीं किया गया है। संजय शर्मा ने पंचायत विभाग से मांग की है कि सम्पूर्ण वेतन एवं एरियर्स भुगतान के बाद ही संविलयन के पात्र शिक्षाकर्मियों को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। इसी तरह लंबित डीए के आदेश भी तत्काल जारी करने की मांग की गई है।

वेब डेस्क IBC 24