छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा | Chhota Rajan sentenced to two years in prison in extortion case

छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा

छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा

छोटा राजन को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: January 4, 2021 1:13 pm IST

मुंबई, चार जनवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को कुख्यात अपराधी छोटा राजन और तीन अन्य को जबरन वसूली के एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष सरकारी अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि सीबीआई न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने 2015 के इस मामले में चारों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

राजन और अन्य को बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकाने और 26 करोड़ रुपये की वसूली की कोशिश करने के मामले में सजा सुनाई गयी है।

अदालत के आदेश के अनुसार वाजेकर ने 2015 में पुणे में एक भूमि खरीदी थी और एजेंट परमानंद ठक्कर को दो करोड़ रुपये कमीशन देने पर सहमति जताई थी।

हालांकि ठक्कर ने वाजेकर से और रकम मांगी और जब बिल्डर ने इससे इनकार कर दिया तो एजेंट ने राजन से संपर्क साधा।

राजन ने अपने गुर्गों को वाजेकर के दफ्तर भेजा और उससे 26 करोड़ रुपये मांगे तथा पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले में राजन के साथ सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम और सुमित विजय मात्रे को दोषी ठहराया गया है।

भाषा वैभव नीरज

नीरज

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