प्रेम विवाह के नाम पर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनेगी कड़ी रणनीति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश

प्रेम विवाह के नाम पर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनेगी कड़ी रणनीति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश

प्रेम विवाह के नाम पर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनेगी कड़ी रणनीति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: September 18, 2020 12:18 pm IST

लखनऊ: प्रेम और विवाह के नाम पर धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के मददेनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि वह इस तरह के मामलों को रोकने के लिये ठोस रणनीति बनायें और अगर आवश्यकता पड़े तो अध्यादेश लायें ।

Read More: शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग पर HC के फैसले को दी थी चुनौती

आधिकारिक सूत्रों ने कहा ”पिछले कुछ समय से देखा गया है कि महिलायें प्रेम और विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होती है और उसके बाद क्रूरता का शिकार हो जाती है । कुछ मामलों में उनकी हत्या भी कर दी गयी । ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुये मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कड़ी और ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिये है ।” सूत्रों के अनुसार अगर आवश्यकता पड़ी तो इस मामले में अध्यादेश भी लाया जा सकता है ।

 ⁠

Read More: सुप्रीम कोर्ट ने दी BS 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त, जानिए पूरी डिटेल

गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर माह में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें जबरन धर्मान्तरण जैसे ‘गंभीर मसले’ पर नया कानून बनाने की सिफारिश की गयी थी। आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने पीटीआई भाषा को बताया था कि धर्म की स्वतंत्रता (विधेयक के मसौदे सहित) उत्तर प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019′ नामक रिपोर्ट आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी है।योगी को यह रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल और सपना त्रिपाठी द्वारा सौंपी गयी थी ।

Read More: पाकिस्तान की जेल से छूट कर अपने वतन पहुंचा रीवा का युवक, 5 साल पहले हुआ था लापता, चेहरे पर साफ दिखाई दे रही जुल्म की दास्तां

आजादी के पहले और बाद, देश और पड़ोसी देशों मसलन नेपाल, म्यामां, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानूनों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा गया है। रिपोर्ट में कहा गया,‘‘ आयोग का मत है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मान्तरण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मसले पर दस अन्य राज्यों की तरह नये कानून की आवश्यकता है। रिपोर्ट 268 पृष्ठों की है। इसमें ‘धर्म क्या है, क्या इसकी व्याख्या की जा सकती है, जबरन धर्मान्तरण पर हाल की खबरें, पड़ोसी देशों के धर्मान्तरण विरोधी कानून’ जैसे विषय शामिल किये गये हैं।

Read More: दुकान में घुसकर व्यापारी पर जानलेवा हमला, लव-ट्राइऐंगल का है पूरा मामला, आदतन अपराधी निकला हमलावर

रिपोर्ट में धर्म से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों और नये कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। आयोग ने मसौदा विधेयक के साथ अपनी सिफारिशें सौंपी ।रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जबरन धर्मान्तरण को प्रतिबंधित करने के विशेष कानून बनाये गये हैं।

Read More: भाजपा विधायक अजय विश्नोई का दावा, कांग्रेस के पास खुद के नेता नहीं, बीजेपी नेताओं को खोज-खोजकर दे रही टिकट


लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"