सुप्रीम कोर्ट ने दी BS 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त, जानिए पूरी डिटेल | SC allows registration of BS IV diesel vehicle purchased before April 1 for essential public services use

सुप्रीम कोर्ट ने दी BS 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त, जानिए पूरी डिटेल

सुप्रीम कोर्ट ने दी BS 4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त, जानिए पूरी डिटेल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : September 18, 2020/12:10 pm IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। लेकिन कोर्ट ने शर्तों के तहत रजिस्ट्रेशन की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए बीएस-4 डीजल वाहनों का जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नगर निगमों और दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक और जरूरी कार्यों के लिए इनके इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

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मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अगुआई वाली बेंच ने कहा है कि 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए बीएस 4 डीजल वाहनों का इस्तेमाल आवश्यक सार्वजनिक क्षेत्रों में किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। वहीं, 1 अप्रैल के बाद खरीदे गए बीएस-6 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बीएस-4 मानकों के आधार पर होगा।

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बेंच ने सभी शर्तों और नियमों का पालन करने पर सीएनजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन की भी अनुमति दे दी। बता दें कि इससे पहले मार्च में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोशिएशन ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक महीने की और मोहलत मांगी थी।

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