सहकारिता विभाग ने जारी किए किसानों की कर्ज माफी के विस्तृत प्रावधान, इन्हें मिलेगा फायदा

सहकारिता विभाग ने जारी किए किसानों की कर्ज माफी के विस्तृत प्रावधान, इन्हें मिलेगा फायदा

  •  
  • Publish Date - December 22, 2018 / 02:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग ने शनिवार को राज्य के किसानों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 के विस्तृत प्रावधान जारी कर दिए हैं।

बता दें कि यह योजना 30 नवम्बर 2018 पर बकाया अल्पकालीन कृषि ऋणों के लिए प्रभावशील होगी। योजना में किसानों की परिभाषा तय कर दी गयी है। इसमें कहा गया है कि कृषक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो। इसके अलावा अधिकतम 2.50 एकड़ भूमि धारण करने वाले सीमांत किसानों, 2.50 एकड़ से अधिक और पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले लघु किसानों, पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले बड़े किसानों सहित 31 मार्च 2018 के पहले गठित किसानों के स्व-सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को भी योजना में शामिल किया गया है।

इसके अलावा जिसने स्थगित ऋण से अभिप्राय प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया हो। मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण से अर्थ है – प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया हो।  मध्यम कालीन पुनः परिवर्तित ऋण से अभिप्राय है – प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों पर मध्यमकालीन परिवर्तित ऋणों की किश्तों को पुनः परिवर्तित किया गया हो। यहां बैंक से मतलब सहकारी बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से है। संस्था का अर्थ प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषि सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था से है।  अल्पकालीन कृषि ऋण का अभिप्राय सीधे किसानों अथवा उनके समूह (स्व-सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह) को दिए गए अल्पावधि कृषि ऋण से है।

योजना में ऋण माफी की पात्रताओं का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश के सभी किसानों के ऐसे अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण और मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो 30 नवम्बर 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी। इसके साथ ही दिनांक 01 नवम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 के मध्य बीच लिंकिंग या नगद रूप में चुकाए गए ऋणों की राशि भी माफी योग्य रहेगी, जो किसानों को वापसी योग्य होगी।

प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि इस योजना के तहत अल्पकालीन कृषि ऋणों को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। ऋण माफी का लाभ केवल सहकारी बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषि सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋणों पर दिया जाएगा। कार्पोरेट/पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट को दिए गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ नहीं दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माइक्रोफाइनेंस संस्थान द्वारा वितरित किसी भी प्रकार का ऋण इस योजना में शामिल नहीं होगा। खड़ी फसल के अलावा अन्य कृषि उत्पादों के लिए प्लेज एवं हाईपोथिकेशन के विरूद्ध दिए गए ऋण भी इस योजना में शामिल नहीं होंगे।