मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, ढाई महीने में आया फैसला

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, ढाई महीने में आया फैसला

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, ढाई महीने में आया फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: September 19, 2018 9:14 am IST

सतना। सतना के चर्चित परसमनिया रेप केस में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चार की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी महेंद्र सिंह गोड़ को सजा-ए-मौत दी है। कोर्ट ने ढाई महीने में आरोपी के खिलाफ फैसला दिया है। 

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सतना के उचेहरा थाना अंतर्गत परसमनिया में 1 जुलाई की रात चार साल की मासूम को घर से अगवा कर दुष्कर्म करने का सनसनी खेज मामला सामने आया था। इसमें गांव का शिक्षक महेंद्र सिंह गोड़ निवासी पन्ना टोला को जांच के बाद आरोपी बनाया था और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 34 दिन की विवेचना के बाद पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया।

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जिसका फैसला बुधवार सुबह आया। जिसमें महेंद्र सिंह को दोषी माना गया और फांसी की सजा मुकर्रर की गई। आपको बतादें इस मामले की पीड़िता का ढाई महीने से एम्स दिल्ली में इलाज जारी है जहां उसकी हालत अब भी खराब है। वो विगत ७९ दिन से एम्स में भर्ती है। घटना के दूसरे दिन स्टेट एयर एंबुलेंस से सतना से दिल्ली भेजा गया था।

 

वेब डेस्क, IBC24


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