अदालत का पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई को मुंबई-गोवा राजमार्ग पर गड्ढे भरने का निर्देश

अदालत का पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई को मुंबई-गोवा राजमार्ग पर गड्ढे भरने का निर्देश

अदालत का पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई को मुंबई-गोवा राजमार्ग पर गड्ढे भरने का निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: July 2, 2021 10:52 am IST

मुंबई, दो जुलाई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण (एनएचएआई) को निर्देश दिया है कि वे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए गड्ढों को भरें और मरम्मत का काम पूरा कराएं।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की पीठ ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि जहां भी सड़कों को चौड़ा करने का काम चल रहा है वहां वे ढंग से बैरीकेड से बनाएं ताकि ‘जनहानि’ होने से रोकी जा सके।

पीठ मुंबई-गोवा राजमार्ग से रोजाना आने-जाने वाले ओवैस पेचकार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पेचकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह राज्य और केन्द्रीय प्रधिकरणों को सड़कों पर हुए गड्ढे भरने का निर्देश दें क्योंकि उनके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

पेचकार ने इससे पहले 2018 में भी जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय की एक पीठ से ऐसे ही निर्देश देने का अनुरोध किया था।

यह एहसास होने के बाद कि 2018 के बाद प्राधिकरणों ने राजमार्ग की मरम्मत के लिए बहुत ही कम काम किया है, पेचकार ने हालिया याचिका इसी सप्ताह के शुरुआत में डाली थी।

अदालत ने महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को तुरंत राजमार्ग के मरम्मत और गड्ढे भरने का निर्देश दिया है।

अदालत इस याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह जारी रखेगी।

भाषा अर्पणा अनूप

अनूप


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