अदालत ने स्थानीय निकाय से अवैध निर्माण संबंधी आंकड़े मांगे

अदालत ने स्थानीय निकाय से अवैध निर्माण संबंधी आंकड़े मांगे

अदालत ने स्थानीय निकाय से अवैध निर्माण संबंधी आंकड़े मांगे
Modified Date: November 29, 2022 / 07:48 pm IST
Published Date: October 15, 2020 2:50 pm IST

मुंबई, 15 अक्टूबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय निकायों से अपने-अपने क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण से जुड़े आंकड़े देने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश दीपाकंर दत्त और न्यायमूर्ति जी. एस. की पीठ ने कहा कि बीएमसी और अन्य स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माण, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई और भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना के संबंध में अदालत को सूचित करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दायर करे।

पीठ ने राज्य शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया कि वह स्थानीय निकायों द्वारा बृहस्पतिवार को अदालत में दायर हलफनामों में दी गयी सूचनाओं पर गौर करे और सभी को मिलाकर 26 अक्टूबर तक एक समेकित जवाब तैयार करे।

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पीठ मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में जर्जर भवनों, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

भाषा अर्पणा उमा

उमा


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