अदालत ने तेजाब से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनायी

अदालत ने तेजाब से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनायी

अदालत ने तेजाब से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनायी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: September 10, 2020 2:43 pm IST

मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश), 10 सितंबर (भाषा) विशेष एससी/एसटी अदालत ने 1996 में शामली जिले में एक दलित किशोर पर तेजाब फेंक कर हमला करने के मामले में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनायी।

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मामलों की सुनवाई के लिए गठित अदालत ने एससी/एसटी कानून की धारा तीन तथा आईपीसी की धारा 326, 504 और 506 के तहत आरोपी रामपाल को दोषी ठहराया।

न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने दोषी पर 57,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

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वकील यशपाल सिंह के मुताबिक 11 अप्रैल 1996 को शामली जिले के कंधला कस्बे के पास 15 वर्षीय बिट्टू पर तेजाब फेंक कर हमला करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों-रामपाल और फारूक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था । मुकदमा शुरू होने के बाद से सह आरोपी फारूक फरार है ।

भाषा आशीष माधव

माधव


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