चचेरी बहन से बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा

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चचेरी बहन से बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा

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  • Publish Date - November 12, 2020 / 05:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:51 PM IST

बांदा (उप्र), 12 नवंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने साढ़े तीन वर्ष पूर्व 13 साल की चचेरी बहन के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए एक युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिले के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) रामसुफल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया,’अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में सात मई 2017 को 13 साल की चचेरी बहन के साथ बलात्कार करने के दोषी पाए गए 22 साल के छोटू उर्फ ओमनारायण को 10 साल की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।’

उन्होंने बताया,’यह घटना उस समय हुई थी, जब किशोरी खलिहान में अकेले भूसे की रखवाली कर रही थी। तभी किशोरी के चचेरा भाई छोटू वहां पहुंचा और उसे झोपड़ी में ले जाकर हाथ बांधने के बाद उसके साथ जबरन बलात्कार किया और बाद में बेहोशी की हालत में बांस की झाड़ी में फ़ेंकर फरार हो गया।’

एडीजीसी ने बताया कि ‘होश आने पर बंधे हाथ किशोरी अपने घर पहुंची और पुलिस ने उसके पिता की तहरीर पर बलात्कार व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को घटना के तीसरे दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब से वह जेल में बंद है।’

भाषा सं जफर धीरज

धीरज