प्रदेश में बढ़ाई गई ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की समय सीमा, 30 जून तक रहेगी वैधता | Deadline to renew driving license extended in the state, will be valid till June 30

प्रदेश में बढ़ाई गई ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की समय सीमा, 30 जून तक रहेगी वैधता

प्रदेश में बढ़ाई गई ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की समय सीमा, 30 जून तक रहेगी वैधता

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:11 PM IST, Published Date : April 15, 2020/7:16 am IST

रायपुर। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की समय सीमा बढ़ाई गई। 1 फरवरी 2020 तक समाप्त होने वाली ड्राइविंग लाईसेंस की वैधता 30 जून 2020 तक मानी जाएगी साथ ही परमिट या गाड़ी के फिटनेस की वैधता भी 30 जून तक मानी जाएगी।

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद राज्य के परिवहन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने भी ऐसा ही आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस ,परमिट ,रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेजों की वैधता के विस्तार को लॉक डाउन के कारण संशोधित नहीं किया जा सकता।

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ऐसे दस्तावेज जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 30 जून को समाप्त हो जाएगी उन सभी दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2020 तक मान्य किया जाएगा । साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्हें लर्निंग लाइसेंस जारी हो चुका है, उनके स्थाई लाईसेंस लेने की अवधि को भी 30 जून 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है।

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