आईसीआईसीआई वीडियोकॉन धनशोधन मामले में दीपक कोचर को जमानत दी

आईसीआईसीआई वीडियोकॉन धनशोधन मामले में दीपक कोचर को जमानत दी

आईसीआईसीआई वीडियोकॉन धनशोधन मामले में दीपक कोचर को जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: March 25, 2021 10:10 am IST

मुंबई, 25 मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में, दीपक कोचर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

दीपक, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति हैं।

पिछले साल दिसंबर में दीपक की जमानत याचिका को विशेष अदालत से खारिज कर दिया गया था जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी डी नायक ने उन्हें बृहस्पतिवार को जमानत दी।

दीपक को कथित तौर पर हुए आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन धन शोधन मामले के संबंध में पिछले साल सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने कोचर दंपती, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ, आईसीआईसीआई बैंक की नीतियों का उल्लंघन कर वीडियोकॉन समूह की कंपनियों के लिए रिण स्वीकृत कर आईसीआईसीआई बैंक को कथित नुकसान पहुंचाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

भाषा यश मनीषा

मनीषा


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