दहेज प्रकरण के लिए सभी थानों में अलग से ASI की होगी नियुक्ति

दहेज प्रकरण के लिए सभी थानों में अलग से ASI की होगी नियुक्ति

दहेज प्रकरण के लिए सभी थानों में अलग से ASI की होगी नियुक्ति
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: August 29, 2017 4:54 am IST

दहेज प्रताड़ना की धारा 498 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के सभी थानों में दहेज के प्रकरण के लिए अलग से ASI की नियुक्ति की जाएगी। ADG  योजना प्रबन्ध आर के विज ने प्रदेश के सभी SP को इससे संबंधित निर्देश भी जारी किय़ा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अमल में लाने वाला छत्तीसगढ पहला राज्य है। इसके लिए नियुक्त ASI को एक सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण में प्रकरण की विवेचना की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। ये प्रशिक्षण चार अक्टूबर से शुरु होगा। इसके साथ साथ ही डीजे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम पुलिस के चालान का परीक्षण करेगी। अफसरों का मानना है कि इससे दहेज के प्रकरण के लंबित मामले जल्दी निपटेंगे और सही विवेचना हो पाएगी ।


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