एल्गार मामला : उच्च न्यायालय ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए का जवाब मांगा

एल्गार मामला : उच्च न्यायालय ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए का जवाब मांगा

एल्गार मामला : उच्च न्यायालय ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए का जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 pm IST
Published Date: September 4, 2020 1:24 pm IST

मुंबई, चार सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद के माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने एनआईए को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है ।

पीठ नवलखा की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने जमानत खारिज करने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

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नवलखा ने विशेष अदालत से कहा था कि वह स्वत: ही जमानत के हकदार हैं क्योंकि उनकी हिरासत को 90 से ज्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन अभियोजन इस अवधि में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाया।

हालांकि, एनआईए ने दलील दी थी कि उनकी याचिका विचार योग्य नहीं है ।

एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था और विशेष अदालत ने नवलखा और सह आरोपी कार्यकर्ता डॉ आनंद तेलतुंबडे के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का अनुरोध मान लिया था।

नवलखा नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं । उन्होंने इस साल 14 अप्रैल को एनआईए के सामने समर्पण किया था।

भाषा आशीष नरेश

नरेश


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