एल्गार परिषद मामला: अदालत ने स्टैन स्वामी को जमानत देने से किया इनकार | Elgar council case: Court refuses to grant bail to Stan Swamy

एल्गार परिषद मामला: अदालत ने स्टैन स्वामी को जमानत देने से किया इनकार

एल्गार परिषद मामला: अदालत ने स्टैन स्वामी को जमानत देने से किया इनकार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:02 PM IST, Published Date : March 22, 2021/7:56 am IST

मुम्बई, 22 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने यहां एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में गिरफ्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश डीई कोठालिकर ने 83 वर्षीय स्वामी की जमानत की मांग वाली याचिका गुण-दोष के साथ ही चिकित्सकीय आधार पर भी खारिज कर दी।

फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद स्वामी को एनआईए ने पिछले साल आठ अक्टूबर को रांची से गिरफ्तार किया था।

स्वामी के वकील के अनुसार, वह अग्न्याशय की बीमारी से ग्रसित हैं और दोनों कान से नहीं सुन पाते। उन्हें अन्य कई बीमारियां भी हैं।

एनआईए ने स्वामी की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि जांच में सामने आया है कि वह ‘विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन’ और ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ जैसे संगठनों के कट्टर समर्थक हैं, जो ‘‘माकपा के मोर्चों’’ के तौर पर काम करता है।

स्वामी के वकील शरीफ शेख ने दलील दी कि एनआईए स्वामी के एल्गार परिषद-माओवादी से संपर्क होने की बात साबित करने में नाकाम रहा है।

भाषा निहारिका माधव

माधव

 

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