नगर निगम सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा पर एफआईआर दर्ज, मतदान में रुकावट और शासकीय अधिकारी के काम में बाधा डालने का आरोप

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नगर निगम सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा पर एफआईआर दर्ज, मतदान में रुकावट और शासकीय अधिकारी के काम में बाधा डालने का आरोप

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  • Publish Date - November 22, 2018 / 03:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

रायपुर। मतदान में रुकावट पैदा करने और शासकीय अधिकारी के काम में बाधा डालने के मामले में रायपुर नगर निगम के सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा के खिलाफ गुढ़ियारी थाना में FIR दर्ज की गई है। विश्वकर्मा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 186 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

बता दें कि मतदान के दिन 20 नवंबर को सभापति विश्वकर्मा रामनगर के एक बूथ में बोगस वोटिंग होने का आरोप लगाते हुए बूथ के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि प्रफुल्ल के पास अधिकार पत्र भी था लेकिन उन्होने पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हे बाहर रोक लिया।इस पर वह बहस करने लगे।

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इस दौरान वहां खड़े भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच विवाद भी होने लगा था। इस कारण लगभग आधे घंटे तक मतदान नहीं हो सका। जिसके बाद बुधवार को आला अधिकारियों के निर्देश पर पीठासीन अधिकारी ने गुढ़ियारी थाने पहुंचकर प्रफुल्ल विश्वकर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

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