4 फीट से ऊंची नहीं होंगी गणेश प्रतिमाएं, नगर पालिका और पंचायतों से लेनी होगी अनुमति, कंटेनमेंट घोषित होने पर तत्काल स्थगित करनी होगी मूर्ति पूजा
4 फीट से ऊंची नहीं होंगी गणेश प्रतिमाएं, नगर पालिका और पंचायतों से लेनी होगी अनुमति, कंटेनमेंट घोषित होने पर तत्काल स्थगित करनी होगी मूर्ति पूजा
कवर्धा, छत्तीसगढ़। गणेश प्रतिमा बनाने को लेकर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। शहरों में 4 फीट से अधिक ऊंचाई तक की गणेश मूर्ति रखने पर मनाही है। मतलब साफ है कि 4 फीट तक की प्रतिमाएं स्थापित करनी होगी।
पढ़ें- छत्तीसगढ़ में आज 336 नए मरीजों की पुष्टि, तीन संक्रमितों की मौत, 30…
इसके साथ ही अब समितियों को नगर पालिका और नगर पंचायतों से मूर्ति स्थापना की अनुमति लेनी होगी।
पढ़ें- रक्षाबंधन के बाद खुलेंगे मंत्रालय और संचालनालय, 3 अगस्त तक बंद रखने…
निर्देश यह भी है कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर मूर्ति पूजा तुरन्त स्थगित करना होगा। साथ ही घरों में भी मूर्ति रखने की अनुमति लेनी होगी।

Facebook


