ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब, ओबीसी आरक्षण 27% करने पर हाईकोर्ट ने भेजा था नोटिस | Government presented answer in High Court on OBC reservation

ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब, ओबीसी आरक्षण 27% करने पर हाईकोर्ट ने भेजा था नोटिस

ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब, ओबीसी आरक्षण 27% करने पर हाईकोर्ट ने भेजा था नोटिस

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : October 16, 2019/8:08 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार ने आज OBC आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के मामले में हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनावाई करते ​हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा था। HC के नोटिस पर राज्य सरकार ने जवाब पेश किया है।

यह भी पढ़ें —मिलावटखोरी पर मंत्री सिलावट ने कहा, प्रदेश से मिलावट के नासूर के खत्म किया, प्रदेश में पहली बार हो रही इतनी बड़ी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार अपने जवाब में राज्य सरकार ने OBC की बड़ी आबादी और सामजिक आर्थिक पिछड़ेपन का हवाला दिया है। प्रदेश में 51% आबादी के बाद भी OBC का पिछड़ापन दूर करने की ज़रूरत बताई है। HC ने राज्य सरकार के लिखित जवाब को रिकॉर्ड में ले लिया है।

यह भी पढ़ें — ये सीताफल है खास- दूर-दूर तक पहुंच रही मिठास, महिलाओं के लिए बना आय का प्रमुख जरिया

अब इस मामले में दोपहर करीब 3:30 बजे याचिका पर ज़िरह शुरू हो सकती है। प्रदेश में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि मध्यप्रदेश् में कांग्रेस सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। उसके बाद से इस आरक्षण का विरोध कई लोग कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें — एनएचएम में रिक्त पदों पर संविदा भर्ती, 26 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

<iframe width=”892″ height=”502″ src=”https://www.youtube.com/embed/WZFbS4d0HVw” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>