आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापकों भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापकों भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापकों भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 pm IST
Published Date: March 27, 2019 5:39 am IST

बिलासपुर।हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ में 1384 पदों के लिए होने वाली सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट में दृष्टिबाधित युवाओँ ने याचिका लगायी थी और कोर्ट से कहा था कि छत्तीसगढ़ शासन और लोक सेवा आयोग आरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर रहे है।
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भर्ती नियमों में अस्थि बाधित लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जबकि दृष्टिहीन लोगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दृष्टिबाधित होने के बाद भी हिंदी साहित्य, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और राजनीति शास्त्र पढ़ा सकते है। याचिकाकर्ताओं ने खुद के लिए भर्ती में दो फीसदी के आरक्षण की मांग की है। याचिका लगाने के बाद आयोग ने विज्ञापन में संशोधन करते हुए सिर्फ राजनीति शास्त्र विषय में दृष्टिबाधितों को आरक्षण दे दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अन्य विषयों के लिए भी आरक्षण की मांग की है। .मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए 15 अप्रेल को मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की है।

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