हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी को दिए निर्देश, दो माह के भीतर जारी करना होगा परिणाम

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी को दिए निर्देश, दो माह के भीतर जारी करना होगा परिणाम

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी को दिए निर्देश, दो माह के भीतर जारी करना होगा परिणाम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 pm IST
Published Date: April 2, 2019 6:31 am IST

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दो साल पहले हुई आरक्षक भर्ती मे शामिल हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए एक फैसला सुनाया है। जिसमें हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी को निर्देश दिया है कि दो महीने के भीतर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करें। जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग दो माह के भीतर प्रक्रिया को पूरी कर परिणाम को जारी करे।
ये भी पढ़ें –सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

ज्ञात हो कि राज्य शासन ने वर्ष 2017 में कांस्टेबल के लिए 2257 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके लिए शारीरिक परीक्षण और उसके बाद लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया गया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के नतीजे जारी नहीं किए। इसको लेकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रदेश के डीजीपी को दो माह के भीतर प्रक्रिया पूरी कर परिणाम जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।

 ⁠

लेखक के बारे में