उच्च न्यायालय ने वरवर राव को अगले सप्ताह तक निजी अस्पताल में रखने के निर्देश दिए

उच्च न्यायालय ने वरवर राव को अगले सप्ताह तक निजी अस्पताल में रखने के निर्देश दिए

उच्च न्यायालय ने वरवर राव को अगले सप्ताह तक निजी अस्पताल में रखने के निर्देश दिए
Modified Date: November 29, 2022 / 08:39 pm IST
Published Date: January 7, 2021 12:21 pm IST

मुंबई, सात जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि जेल में बंद तेलुगू कवि एवं वरवर राव को अभी 13 जनवरी तक यहां के एक निजी अस्पताल में रखा जाए।

एल्गार परिषद-माओवादी संबंधों के मामले में गिरफ्तार 80 वर्षीय राव को स्वास्थ्य दिक्कतों के चलते अदालत के आदेश पर गत नवंबर में यहां स्थित नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

न्यायमूर्ति एस एस शिन्दे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने राव की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए उन्हें अभी 13 जनवरी तक एक सप्ताह के लिए और निजी अस्पताल में रखने का निर्देश दिया।

 ⁠

महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को नई मेडिकल रिपोर्ट सौंपी और कहा कि राव का स्वास्थ्य अब ‘‘काफी बेहतर’’ है तथा वह ‘‘ठीक हैं और चल-फिर सकते हैं।’’

राज्य सरकार और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 21 दिसंबर को उच्च न्यायालय से राव को नानावती अस्पताल से तलोजा जेल अस्पताल या सरकार संचालित मुंबई स्थित जे जे अस्पताल भेजे जाने का आग्रह किया था।

पीठ ने हालांकि, कहा था कि वह राव की नई मेडिकल रिपोर्ट देखेगी।

राव जून 2018 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही कभी अस्पताल में तो कभी अस्पताल से बाहर रहे हैं। वह नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में बंद हैं।

भाषा नेत्रपाल पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में