नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन शून्य होने के बाद भी पद पर रहने पर हाईकोर्ट गंभीर

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नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन शून्य होने के बाद भी पद पर रहने पर हाईकोर्ट गंभीर

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  • Publish Date - July 6, 2017 / 04:49 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

 

मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.. नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन शून्य होने के बाद भी उन्हें पद से ना हटाए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है… जबलपुर के एक पत्रकार सुरेन्द्र दुबे की ओर से मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, निर्वाचन आयोग और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.. हाईकोर्ट ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पहले शिकायत करने वाले राजेन्द्र भारती को भी नोटिस जारी कर उनको जवाब देने को कहा है।

याचिका में नरोत्तम को मंत्री और विधायक पद से अभी तक न हटाए जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं.. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 23 जून को जारी अपने एक आदेश में नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में दोषी करार देते हुए उनका निर्वाचन शून्य कर दिया था.. और अगले 3 साल चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य भी ठहरा दिया था.. फिलहाल हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा समेत सभी पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा है.. मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।