जबलपुर। आवारा मवेशियों की समस्या पर कोर्ट में जवाब ना दिए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर छवि भारद्वाज पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज को आदेश दिया है कि वो मामले में अपना जवाब 2 दिनों के भीतर गुरुवार तक पेश करें।
हाईकोर्ट ने कलेक्टर को चेताया है कि अगर वो अपना जवाब पेश नहीं करती हैं तो उन्हें हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रुप से हाज़िर होकर जवाब देना होगा। बता दें कि जबलपुर में आवारा पशुओं की समस्या और इससे लोगों को होने वाली परेशानियों के मुद्दे पर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
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सामाजिक कार्यकर्ता सतीश वर्मा की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने बीती 27 सितंबर को विस्तृत निर्देश दिए थे, जिनके पालन के लिए कलेक्टर को हाईकोर्ट में हलफनामा देना था। अब तक जवाब ना देने के कलेक्टर के रवैये को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है और उनसे 2 दिन में जवाब तलब किया है।
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