राज्य में अपने ही ब्रांड की शराब बेचने पर घिरी सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, 4 हफ्तों का अल्टीमेटम
राज्य में अपने ही ब्रांड की शराब बेचने पर घिरी सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, 4 हफ्तों का अल्टीमेटम
बिलासपुर। विदेशी शराब खरीद बिक्री को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर चार हफ्ते के भीतर पारदर्शी नीति बनाने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार पर भेदभाव पुर्ण तरीके से शराब के क्रय-विक्रय का आरोप लगाया गया था। अधिवक्ता राजीव विरमानी एवं अभिषेक सिन्हा ने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी जिस हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पारदर्शी नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
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आपको बतादें राज्य के दूसरे शराब कारोबारी ने राज्य सरकार पर मनमानी कर अपनी शराब बेचने का आरोप लगाया था। कारोबारियों ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ कुछ ही ब्रांड की शराब बेचने के विरोध में हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखा गया था औऱ इस फैसले को सही बताया गया था। आपको बता दें कि यूनिक स्प्रिट और एक और अन्य कंपनी ने हाईकोर्ट में ये कहते हुए याचिका लगाई थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार अपने ब्रांड की ही शराब बेच रही है। ‘
वेब डेस्क, IBC24

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