लोकल ट्रेन सेवाएं कब तक प्रतिबंधित रहेगी : अदालत ने महाराष्टू सरकार से पूछा

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लोकल ट्रेन सेवाएं कब तक प्रतिबंधित रहेगी : अदालत ने महाराष्टू सरकार से पूछा

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  • Publish Date - September 10, 2020 / 11:49 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:54 PM IST

मुंबई, 10 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि उसकी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को कब तक प्रतिबंधित रखने की योजना है।

अदालत मुंबई में वकीलों को लोकल ट्रेन सेवाओं से यात्रा करने की अनुमति देने संबंधी एक याचिका और उससे संबंधित अन्य आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी।

लोकल ट्रेन सेवाएं नियमित रूप से बहाल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं होने की राज्य सरकार की दलील का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमें अब वायरस के साथ ही रहना होगा। यह कब तक चलेगा? छह महीने हो गये।’’

याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम देवानी तथा उदय वारुंजीकर ने बृहस्पतिवार को अदालत से अनुरोध किया कि राज्य सरकार को वकीलों को लोकल ट्रेनों से यात्रा की इजाजत देने का निर्देश दिया जाए।

भाषा मानसी नरेश

नरेश