हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 pm IST
Published Date: October 14, 2020 6:16 am IST

बांदा (उप्र), 14 अक्टूबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।

घटना ढाई वर्ष पुरानी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने बुधवार को बताया, ‘अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मरका गांव के प्रेमचन्द्र को उसकी पत्नी गुड़िया की हत्या कर शव पेड़ से टांगने का दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।’

उन्होंने बताया, ‘मृतका गुड़िया की मां भूरी ने थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी की शादी 13 साल पहले हुई थी और दामाद दहेज की मांग को लेकर बेटी का उत्पीड़न करता था।’’

उनके अनुसार महिला की मां ने शिकायत में आरोप लगाया कि दामाद ने 27 मार्च 2018 को खेत में उनकी बेटी की हत्या कर शव पेड़ से टांग कर आत्महत्या साबित करने की कोशिश की।

एडीजीसी ने बताया, ‘अदालत ने अपने फैसले में मृतका के तीन नाबालिग बच्चों की परवरिश के लिए जिला विधिक प्राधिकरण समिति के सचिव को निर्देश भी जारी किया है।’

भाषा सं जफर मानसी

मानसी


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